- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल में कार्बाइड गन...
मध्य प्रदेश
भोपाल में कार्बाइड गन से खेलने के बाद कई बच्चों की आंखों में चोटें आईं, एडवाइजरी जारी
Gulabi Jagat
24 Oct 2025 4:53 PM IST

x
भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में कार्बाइड बंदूकों के उपयोग पर रोक लगाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह घटना भोपाल में कार्बाइड बंदूकों से खेलने के बाद कई बच्चों की आंखों में चोट लगने के बाद हुई है । आधिकारिक आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी और अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, बिक्री या खरीद नहीं करेगा, जो लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक शोर उत्पन्न करते हैं।
भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति/संगठन/व्यापारी लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी और अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं करेगा।"
किसी भी प्रकार के अवैध प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी, अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) जो लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के कड़ाई से पालन की निगरानी करेंगे।
गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आगे किसी को आंख में चोट न लगे।
उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा, "हम आँखों में चोट लगने वाले बच्चों की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चों की निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आँखों को कोई नुकसान न पहुँचे। मुझे अंतिम रिपोर्ट मिल जाएगी। पटाखे फोड़ने के लिए ऐसे पाइप बैरल के इस्तेमाल के संबंध में पहले ही एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐसे अवैध रूप से निर्मित बैरल का इस्तेमाल करने और पटाखे फोड़ने से परहेज करने की भी अपील की है।"
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पटाखे और उपकरण बनाने और बाजार में आपूर्ति करने वालों के खिलाफ जांच की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "जिन लोगों ने बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे पटाखे और उपकरण बनाए और बाज़ार में सप्लाई किए, उनकी जाँच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार है जिसके कारण बच्चों को नुकसान पहुँचा है। हम इसकी जाँच करेंगे... जब पहले से ही दिशानिर्देश मौजूद थे, तो ऐसे उपकरणों की अवैध बिक्री, जो नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपराध मानी जाएगी... इसकी पूरी जाँच की जाएगी। मैं कुछ ज़िलों के कलेक्टरों से विशेष रूप से बात करूँगा ताकि पता लगाया जा सके कि ये बाज़ार में कैसे आए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





